जनहित गारंटी अधिनियम-2011 कि विद्यार्थियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी।
• सुरेश कुमार सिंह गौतम
बस्ती (उ0प्र0)–10 अक्टूबर 2026 (सू.वि.) फुटहिया स्थित डीएम एसएसपी लॉ कॉलेज में शनिवार को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं एवं अधिनियम की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञ अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की तथा इसके प्रावधानों के प्रति जागरूक किया।
कार्यशाला का शुभारंभ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं कर्मा ग्रुप के चेयरमैन ओ.एन. सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के स्टेट नोडल अधिकारी एवं मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज डॉ. वी.के. गंगवार तथा बस्ती मंडल के नोडल अधिकारी एवं निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश अश्वनी कन्नौजिया ने विद्यार्थियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।
अधिकारियों ने अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं तथा उससे संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को जनहित गारंटी अधिनियम की उपयोगिता और इसके प्रावधानों को समझने के महत्व से परिचित कराया। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को कानून से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की गई
कार्यशाला में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जनहित से जुड़ी सेवाओं के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विशेषज्ञ अधिकारियों के माध्यम से अधिनियम की व्यवस्थाओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यशाला का आयोजन विद्यार्थियों को जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा।
इस अवसर पर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती नीता सिंह एवं कर्मा देवी ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अंशु सिंह गौतम का विशेष सहयोग रहा।