बस्ती(उ0प्र0)– 10 दिसम्बर 2025 ,(सू.वि., )राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन तथा आमजन को इसकी जानकारी तथा प्रचार-प्रसार हेतु समस्त बैंकों के प्रचार वाहन तथा पराविधिक स्वयं सेवकों की रैली को मा. जनपद न्यायाधीश शमसुल हक द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया गया।
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार-XIV ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसम्बर 2025 को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा- 138 से सम्बन्धित मामलें, बैंक वसूली से सम्बन्धित मामलें, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेगा।
इस अवसर पर मा. पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रिजवानुल हक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुश्री आराधना रानी, प्रथम अपर जिला जज शिव चन्द एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं बारकाउन्सिल के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।