औद्योगिक प्रतिष्ठान स्वैच्छिक ऑडिट कराएं-सहायक श्रम आयुक्त ।
• सुरेश कुमार सिंह गौतम
बस्ती (उ0प्र0)– 2 सितंबर 2026 ,(सू. वि.) उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्रतिष्ठानों को कम, मध्यम एवं उच्च जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वप्रमाणन की व्यवस्था की गई है, जबकि मध्यम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए तृतीय पक्षकार संपरीक्षा योजना (थर्ड पार्टी ऑडिट) लागू की गई है। शासन की इस योजना के तहत श्रम कानून एवं तकनीकी ऑडिटर फर्मों का पंजीकरण किया गया है, जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक ऑडिट कराने की सुविधा उपलब्ध हो सके।
सहायक श्रम आयुक्त सचिन कुमार सिंह ने मंडल के सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे शासन की तृतीय पक्षकार संपरीक्षा योजना का लाभ उठाते हुए अपने प्रतिष्ठानों का स्वैच्छिक ऑडिट कराएं और श्रम कानूनों एवं तकनीकी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करें।