किसी भी समय व स्थान से ऑनलाइन मध्यम से खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त किया जा सकता है।

बस्ती(उ0प्र0)–  13 मई 2026 ,(सू.वि., )भू-लेख पोर्टल पर खतौनी को पूर्णः आनलाइन/रियल टाइम किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया है कि आम जनमानस की सुविधा हेतु तहसील के कम्प्यूटर केन्द्र एवं जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से खतौनी की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

 उन्होने बताया कि वर्तमान में ई-गवर्नेस एवं डिजिटल इंडिया की संकल्पना के अनुरूप खतौनी की प्रमाणित प्रति आनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अब परिषद द्वारा खतौनी को प्राप्त करने की प्रकिया को पूर्णतः आनलाइन कर दिया गया है तथा आवेदक द्वारा आनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर किसी भी समय व स्थान पर खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकता है।

      उन्होने बताया कि भूमिधर घर बैठे ही निर्धारित शुल्क का आनलाइन भुगतान कर खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इससे जहाँ एक ओर तहसील के जनदबाव में कमीं आयेगी, वहीं दूसरी ओर भूमिधरों के समय, श्रम व संसाधन की भी बचत होगी। 

      उन्होने बताया कि भूमिधर/आवेदकों को खतौनी की आनलाइन प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने हेतु सर्व प्रथम आवेदक राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://bor-up-nic-in/ पर लॉग-इन करेगा। मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ‘खतौनी की नकल‘ टैब पर क्लिक करेगा। जनपद/ तहसील ग्राम का क्रमशः चयन करेगा। सम्बन्धित गाटा संख्या का चयन कर आवश्यक खतौनी का विवरण देखेगा। आवेदक के समक्ष खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने हेतु आनलाइन माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु केडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू०पी०आई०/क्यू०आर० कोड स्कैन आदि के विकल्प उपलब्ध होंगे। उपर्युक्त विकल्पों में से किसी भी माध्यम का चयन करते हुए आवेदक द्वारा 15 रू० का आनलाइन भुगतान कर आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार किसी गाटे की खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकेगा।

      कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रमाणित प्रति आनलाइन माध्यम से प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आम जनमानस को ई-गवर्नेश का लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा हितबद्ध भूमिधारक को तहसील कम्प्यूटर केन्द्र अथवा कामन सर्विस सेन्टर पर जाने की जरूरत नहीं रह जायेगी और उसे किसी भी स्थान व समय पर खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु निर्बाध रूप से 24×7 सेवा उपलब्ध हो जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आम जनमानस को लाभान्वित कराये जाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।